बागवानों को राहत: सेब पर न्यूनतम आयात मूल्य 50 रुपये प्रतिकिलो निर्धारित, अधिसूचना जारी हिमाचल के बागवानों के लिए खुशखबरी! *केंद्र ने सेब का न्यूनतम आयात मूल्य किया तय

हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र ने अपनी आयात नीति में संशोधन कर सेब का न्यूनतम आयात मूल्य तय कर दिया है.

जिससे देश में बिकने वाला विदेशी सेब अब महंगा जो जाएगा, क्योंकि विदेशों से आने वाले सेब पर 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आयात शुल्क लगेगा। इससे संबंधित अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी है।

केंद्र की इस अधिसूचना के साथ ही हिमाचल सहित उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है।

जारी अधिसूचना के अनुसार भूटान को छोड़कर विदेशों से आने वाले सेब पर अब 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आयात शुल्क वसूला जाएगा।

उधर, फल, सब्जी व फूल उत्पादक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरीष चौहान ने सेब पर आयात शुल्क को 50 रुपए प्रति किलोग्राम करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। हरीश चौहान बीते तीन सालों से केंद्र सरकार की प्री बजट मीटिंग में विदेशी सेब पर आयात शुल्क 100 फीसदी करने का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे थे।

 

बता दें कि इससे पहले विदेशों विशेषकर ईरान का सेब देश में आने से प्रदेश के बागवानों को नुक्सान हो रहा था, क्योंकि विदेशों का सेब सस्ता होने से प्रदेश के बागवानों को सेब के उचित दाम नहीं मिलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हिमाचल में सेब की 5,000 करोड़ रुपए की आर्थिकी है और करीब 10 लाख परिवार प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं।