जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन केसी चमन ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सोलन जिला की उन ग्राम पंचायतों के लिए मतदाता सूचियों का प्रारूप आज प्रकाशित कर दिया है जहां पंचायती राज संस्थाओं के हाल ही में संपन्न निर्वाचन में पदाधिकारियों के कुछ पद रिक्त रह गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उक्त ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों के लिए संशोधन प्राधिकारी के समक्ष मतदाता सूचियों के सम्बन्ध में दावे एवं आपत्तियां 16 फरवरी, 2021 तक दायर की जा सकेंगी। इन दावों एवं आपत्तियों का निपटारा 19 फरवरी, 2021 तक किया जाएगा। 22 फरवरी 2021 तक अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। 25 फरवरी, 2021 तक अपीलों का निपटारा किया जाएगा। 26 फरवरी, 2021 को मतदाता सूचियों को अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दिया जाएगा।
केसी चमन ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सोलन के सभी खण्ड विकास अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मतदाता सूचियों से सम्बन्धित दावों एवं आपत्तियों के निराकरण के लिए संशोधन प्राधिकारी नियुक्त किया है।
संशोधन प्राधिकरी यह सुनिश्चित बनाएंगे कि इस सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना का अक्षरशः पालन हों। सभी खण्ड विकास अधिकारी एवं पंचायत सचिव यह भी सुनिश्चित बनाएंगे कि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में इस अधिसूचना के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।