Order regarding extension of corona curfew period

आवश्यक आदेश

हिमाचल प्रदेश निकाय अधिनियम 1994 की धारा 304-आर के प्रावधानों के अनुसार 07 अप्रैल, 2021 को नगर निगम सोलन तथा नगर परिषद कण्डाघाट में सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत मतदान के लिए निर्धारित समय की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से नगर निगम सोलन तथा नगर पंचायत कण्डाघाट की परिधि में मदिरा आदि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 
इस सम्बन्ध में जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। नगर निगम सोलन तथा नगर पंचायत कण्डाघाट के लिए 07 अप्रैल, 2021 को मतदान होना है।   

आदेशों के अनुसार मतदान वाले क्षेत्रों में उक्त अवधि को ड्राई डे घोषित किया गया है। मतगणना एवं परिणाम दिवस पर भी ड्राई डे रहेगा। 
आदेशों के अनुसार इस अवधि में मतदान वाले क्षेत्रों में किसी होटल, रेस्तरां, दुकान, सार्वजनिक स्थल इत्यादि में किसी भी प्रकार की मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों की बिक्री एवं वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जिला दंडाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से नगर निगम सोलन तथा नगर पंचायत कण्डाघाट की परिधि में शस्त्र साथ रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक जारी रहेंगे। शस्त्र तथा गोला-बारूद साथ लेकर चलने पर विधि अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश सेना, अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस, गृह रक्षा तथा केंद्रीय पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे।
इन आदेशांे की अवहेलना पर उल्लंघनकर्ता को नियमानुसार दण्डित किया जाएगा।