इंटर डिस्ट्रिक तबादलों में नहीं मिलेगा वरिष्ठता का लाभ, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश

हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के इंटर डिस्ट्रिक तबादलों को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत अब अनुबंध कर्मचारियों को इंटर डिस्ट्रिक तबादलों में वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा। यानी इसमें संबंधित जिला के कर्मचारी की वरिष्ठता को ही वरीयता दी जाएगी। हालांकि ऐसे कर्मचारियों को अनुबंध से नियमित होने में वरिष्ठता का लाभ मिलेगा, ऐसे में कर्मचारी अब अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा करने पर नियमित हो जाएंगे। कार्मिक विभाग की तरफ से इस आशय संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों एवं उपायुक्तों सहित संबद्ध अधिकारियों को जारी किए गए हैं। 

उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल बैठक में यह विषय चर्चा के लिए आया था, जिससे स्वीकृति मिलने के बाद अब कार्मिक विभाग की तरफ से इस आशय संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। उधर, सचिवालय स्तर एलडीआर परीक्षा में बैठी एक महिला के मामले की भी पड़ताल की जा रही है। आरोप है कि महिला इस परीक्षा में बैठी ही नहीं और उसने धोखाधड़ी से इसको उत्तीर्ण किया। यह मामला सचिवालय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है।