Asaram news: स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू को मंगलवार को गुजरात की एक अदालत ने रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। गलवार को गांधीनगर की अदालत में आसाराम की वीड़ियो कांफ्रेंस के जरिये अदालत पेशी हुई और इस दौरान न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। सोमवार को अदालत ने आसाराम को दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार दिया था।
शाहजहांपुर: गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने मंगलवार को आसाराम बापू (Asaram News) को 2013 में एक शिष्या के साथ रेप के मामले में उम्रकैद (Asaram Bapu) की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने आसाराम पर 50 हजार जुर्माना भी लगाया है। यह राशि पीड़िता को दी जाएगी। आसाराम को मिली इस सजा से यूपी के शाहजहांपुर की रेप पीड़िता और उसके परिवार ने खुशी जताई है। रेप पीड़िता का कहना है कि आसाराम को इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
शाहजहांपुर की इस पीड़िता के पिता ने खुशी में मिठाइयां बांटीं। पीड़िता ने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा आसाराम जिंदगी भर जेल में ही रहे और कभी बाहर न आए। पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, उसको एक बार फिर से सजा मिलने से बहुत सुकून मिला है। हमेशा ही सच की जीत होती है।
शाहजहांपुर की इस पीड़िता ने ही पहली बार आसाराम के कारनामों का खुलासा किया था। पीड़िता ने साल 2013 में आसाराम पर रेप का आरोप लगाया था। घटना के समय में वह नाबालिग थी। बाद में इस मामले में कोर्ट ने 28 अप्रैल 2018 को आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। तब से आसाराम जेल में बंद है।
पीड़िता और उसके परिवार ने पिछले साल आरोप लगाया था कि 21 मार्च 2022 को आसाराम के एक अनुयायी ने उनके घर के सामने एक धमकी भरा लेटर छोड़ा था। इसमें पत्र लिखने वाले ने अपना नाम भी लिखा था। लेटर में पीड़िता के बारे में आपत्तिजनक बातें कहते हुए लिखा गया था कि ‘उधर ही रहो वरना तुम्हें परिवार सहित जिंदा जला देंगे।’