रोनहाट,16 अक्टूबर : हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कोई भी मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे है। केन्द्रीय चुनाव आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तिथियों की घोषणा करने के बाद भी नए मतदाताओं को वोट का अधिकार देने के लिए मतदाता सूची में नामांकन की अंतिम तिथि तक नाम दर्ज किए जा रहे है।
नागरिक उपमंडल शिलाई के एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर सुरेश कुमार सिंघा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र में 813 मतदाताओं की उम्र 80 वर्ष से ऊपर है, जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 703 है। जिसको लेकर सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है। उपरोक्त सभी मतदाताओं से बात की जाए। जो लोग मतदान केंद्र में जाकर वोट करने में असमर्थ है उनसे फॉर्म 12 डी भरवाकर घर से ही पोस्टल बैलट के माध्यम से चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए वोट करवाया जाए।
सुरेश कुमार सिंघा ने अपील करते हुए बताया कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिन लोगों के पास भी आग्नेय शस्त्र (लाइसेंसी बंदूक) है वो अपने नजदीकी पुलिस थाना में उन्हे जल्द से जल्द जमा करवाए। अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने सभी युवाओं से आग्रह किया है कि जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके है वो संबंधित बीएलओ से संपर्क करके अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाए। लोकतंत्र के इस चुनावी महापर्व में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करे।
उन्होंने चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करवाने के लिए सभी लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि शिलाई निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जा रहे दिशा निर्देशों और आदेशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है।