शिलाई के सुरेंद्र को छह माह का कारावास

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय की न्यायाधीश प्रियंका देवी की अदालत ने आरोपी सुरेंद्र उर्फ संदी निवासी गांव चढ़ेऊ, डाकघर टिंबी, तहसील शिलाई को दोषी करार दिया है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए में दोषी को तीन माह के कठोर कारावास और 3,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि, भारतीय दंड संहिता की धारा 352 में दोषी को छह माह के साधारण कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने का फैसला सुनाया। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी दीक्षित शर्मा ने की।

उन्होंने बताया कि मामला 25 नवंबर 2015 का है। पीडि़ता ने पुलिस थाना शिलाई में मामला दर्ज करवाया था। मामले की तफ्तीश के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया।  अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को ये सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।