3 से 8 नवंबर तक श्री रेणुका जी मेला, अस़्त्र-शस्त्र पर प्रतिबंध

रान कोई भी व्यक्ति श्री रेणुका जी पुलिस स्टेशन और मेला क्षेत्र की सीमा में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री आदि नहीं ले जा सकता।

इसके अलावा श्रद्धालुओं द्वारा  इस दौरान मंदिर में नारियल चढ़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। हर साल की तरह इस बार भी श्री रेणुका जी मेला चुनाव आचार संहिता में ही हो रहा है। पहले इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता था,जबकि समापन राज्यपाल द्वारा किये जाने की प्रथा है।

      आदेश में कहा गया है कि श्री रेणुका जी मेला क्षेत्र की सीमा के भीतर मेले के दौरान कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन करके कोई भी अवैध गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।