Shrikant Tyagi: गालीबाज श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से मिला झटका, जमानत अर्जी हुई खारिज

महिला से अभद्रता करने के मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) को मंगलवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सूरजपुर कोर्ट ने मंगलवार को त्यागी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसके चलते त्यागी को जेल में ही रहना होगा। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट से IPC-354 (छेड़छाड़) के मामले में त्यागी की जमानत अर्जी खारिज हुई है। श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को जिला सत्र की निचली अदालत ने खारिज किया है।

Shrikant Tyagi: गालीबाज श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से मिला झटका, जमानत अर्जी हुई खारिज
फाइल फोटो

नोएडा : महिला से अभद्रता करने के मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) को मंगलवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सूरजपुर कोर्ट ने मंगलवार को त्यागी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसके चलते त्यागी को जेल में ही रहना होगा। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट से IPC-354 (छेड़छाड़) के मामले में त्यागी की जमानत अर्जी खारिज हुई है। श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को जिला सत्र की निचली अदालत ने खारिज किया है। अब सेशन कोर्ट में डाली गई जमानत याचिका पर 26 अगस्त को सुनवाई होगी। वहीं त्यागी के साथ पकड़े गए 6 लोगों को जमानत मिल गई है।

वहीं सूरजपुर कोर्ट ने मंगलवार को त्यागी के समर्थन में पीड़ित महिला के साथ बदसलूकी और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार 6 लोगों को जमानत दे दी है। आरोपी त्यागी के वकील सुशील भाटी का कहना है कि सभी के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किए थे, लेकिन वह उचित नहीं थे। जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। वहीं सेक्शन 420 मामले में श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज हो गयी है, जबकि 354 सेक्शन के तहत जमानत लोअर कोर्ट से पहले खारिज हो गई थी, जिसके बाद हम सेशन कोर्ट में गए, जहां सुनवाई की तारीख नहीं मिली है।

गौरतलब है कि सेक्टर 93-बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में रहने वाली पीड़ित महिला के घर लोकेंद्र त्यागी, राहुल त्यागी, रवि पंडित, प्रिंस त्यागी, नितिन त्यागी, चर्चिल राणा सहित 10 से अधिक लोग पहुंचे थे। आरोप है कि इन लोगों ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाली महिला के साथ बदसलूकी की और उसे धमकाया था।