नई दिल्ली. मानव तस्करी के मामले में मशहूर गायक दलेर मेहंदी को मिली 2 साल की सजा को पटियाला कोर्ट ने बरकरार रखा है. आज अदालत में इस सजा पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में दलेर मेहंदी क मिली सजा को बरकरार रखा. मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दलेर मेहंदी को दोषी करार दिया और कुछ देर बाद सजा सुना दी. यह मामला साल 2003 की कबूतरबाजी का है. इस केस का फैसला 15 साल बाद हुआ.
फैसले के तुरंत बाद पुलिस ने दलेर मेहंदी को हिरासत में ले लिया गया. 2003 में सदर थाना पुलिस ने बल बेड़ा गांव के रहने वाले बक्शीश सिंह की शिकायत पर दलेर मेहंदी उनके भाई शमशेर मेहंदी ध्यान सिंह और बुलबुल मेहता के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर ठगी मार कर 20 लाख रुपए लेने के आरोप में मामला दर्ज किया था.
अदालत के फैसले के बाद दलेर मेहंदी को पटियाला के सिविल अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया गया. दरअसल 19 सितंबर 2003 में शमशेर मेहंदी के खिलाफ म्यूजिक बैंड के माध्यम से गैरकानूनी तरीके से लोगों को कबूतरबाजी के माध्यम से विदेश ले जाने का आरोप था. इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी.
शमशेर मेहंदी, दलेर मेहंदी के बड़े भाई हैं. पूछताछ में दलेर मेहंदी का नाम भी इस मामले में आया था. 2003 में ही उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था और 15 साल बाद 2018 में निचली अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी जिसे अब सेशन कोर्ट ने भी बरकरार रखा है.
2003 में दलेर मेहंदी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. आरोप था कि उन्होंने अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजा था और पीड़ित लोगों से मोटी रकम वसूल की थी. इस मामले में दोनों भाइयों के खिलाफ करीब 35 शिकायतें सामने आई थी. आरोप था कि दलेर मेहंदी और शमशेर मेहंदी लोगों को विदेश ले जाने के लिए पैसा वसूल करते थे. लोगों की शिकायत है कि कुछ लोगों को विदेश नहीं ले जाया गया और ना ही उनका पैसा रिफंड किया गया.