Gopalganj Civil Court: बैकुंठपुर के आरजेडी विधायक प्रेमशंकर यादव और कटेया की पूर्व आरजेडी विधायक किरण राय समेत तीन को अदालत ने 200-200 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सजा सुनाई।
गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज कोर्ट में आरजेडी विधायक के गिड़गिड़ाने का अनोखा मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने विधायक के माफीनामे की लाख दलील के बाद भी सजा सुना दी। सजा ऐसी की आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय में एमपी एमएलए कोर्ट के जज मानवेंद्र मिश्रा ने बैकुंठपुर के आरजेडी विधायक प्रेमशंकर यादव, पूर्व आरजेडी विधायक किरण राय और संजय उपाध्याय को दो-दो सौ रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया। जबकि कोर्ट में विधायक जी लाख गुहार लगाते रहे हुजूर यह मेरी पहली गलती है। मुझे माफ कर दें, लेकिन कोर्ट में उनकी एक न सुनी।
तीन साल पहले दर्ज किया गया था मामला
दरअसल, विधायक प्रेमशंकर यादव, किरण राय और संजय उपाध्याय के खिलाफ ये मामला तीन साल पहले दर्ज किया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तीनों के खिलाफ 22 अप्रैल 2019 को गोपालगंज नगर थाने में आदर्श आचार संहिता और धारा-144 के उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में इन तीनों के अलावा आरजेडी के 20-25 दूसरे कार्यकर्ताओं को अभियुक्त बनाया गया था। प्रशासन द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट और थावे के तत्कालीन अंचल पदाधिकारी गणेश झा ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा कर ये आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी के प्रत्याशी सुरेंद्र महान के नामांकन में इन लोगों ने आदर्श आचार संहिता और धारा 144 का उल्लंघन किया है।
जुलूस निकालने की नहीं ली थी प्रशासनिक अनुमति
नामांकन के दौरान पूर्व विधायक किरण राय, प्रेमशंकर यादव, संजय उपाध्याय और 20-25 अज्ञात लोग झंडा, बैनर लिए, ढोल-नगाड़ा बजाते हुए समाहरणालय के पास पहुंचे और ड्राप गेट से अंदर जाने की कोशिश करने लगे। इन लोगों ने जुलूस निकालने की कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं ली थी। बाद में नगर थाने में इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गयी। गोपालगंज नगर थाना की पुलिस ने 28 अगस्त 2019 को ही पूर्व विधायक किरण राय, प्रेमशंकर यादव, आरजेडी कार्यकर्ता संजय उपाध्याय और 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ आरोपों को सत्य पाते हुए उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दिया था। तीन साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने शनिवार को तीनों को सजा सुनायी।