नाहन, 15 सितम्बर : सिरमौर के त्रिलोकपुर में 26 सितम्बर से 9 अक्तूबर 2022 तक श्री महामाया बालासुंदरी अश्विन नवरात्रि मेला आयोजित किया जा रहा है।
इस दौरान कालाअंब क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों विशेषकर कागज के कारखानों के उत्पादन की पूर्ती हेतू तूड़ी और भूसे से लदे ट्रक और ट्रेक्टर आदि वाहनों के परिचालन पर मेला अवधि के दौरान प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी राम कुमार गौतम द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यातायात को सुचारू बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
बालासुंदरी मेला त्रिलोकपुर में मांस मछली के विक्रय पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
राम कुमार गौतम ने बताया कि अश्विन नवरात्र मेले में मांस-मछली के विक्रय पर पूर्ण रुप से प्रतिबन्ध लगाया है। यह निर्णय मेला अवधि के दौरान मांस-मछली के विक्रय पर प्रतिबंध का निर्णय आम जन तथा श्रद्धालुओं की भावनाओं और उनकी आस्था के दृष्टिगत लिया गया है। आदेशानुसार मेला अवधि के दौरान काला आम्ब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मास -मछली की दुकानों में केवल दुकान के अन्दर ही (पर्दे में) मांस-मछली के विक्रय की अनुमति रहेगी।
वहीं, उपायुक्त ने कहा कि मेला परिसर त्रिलोकपुर एवं कालाअंब पुलिस थाना क्षेत्र में सभी प्रकार के अग्निशस्त्र, घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण रुप से प्रतिबन्ध लगाया है। मेला अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर पाबंदी कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत लगाई गई है।
आदेशानुसार मेला अवधि के दौरान नारियल चढ़ाने पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है। मेला अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब का सेवन कर गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।