नाहन, 04 सितंबर : सरकारी वाहन पर लाल बत्ती व फ्लैशर के दुरुपयोग पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (Chief Judicial Magistrate) की अदालत ने अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) के कोर्ट में पेश न होने की पर जमानती वारंट जारी किया है। उपायुक्त को भेजे गए समन में शनिवार को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन वह अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए।
हाल ही में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज द्वारा पांवटा साहिब में वाहनों की जांच की जा रही थी। सिरमौर के अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) भी सरकारी वाहन (HP18-0001) में मौके पर पहुंच गए। सरकारी वाहन पर रेड ब्लू एंड व्हाइट लाइट (फ्लैशर) फंक्शनल था।