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मास्क न पहनने पर कार्रवाई

नियमित रूप से शहर में होंगे निरीक्षण-गुरमीत नेगी
जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन के निर्देश पर जिला में कोविड-19 के दृष्टिगत लोगों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशों के अनुरूप जागरूक करने के साथ-साथ निरीक्षण अभियान भी आरम्भ किया गया है। यह जानकारी आज यहां तहसीलदार सोलन गुरमीत नेगी ने दी।
गुरमीत नेगी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आवश्यक बचाव निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना, 02 व्यक्तियों के मध्य लगभग 6 फीट अर्थात 02 गज की दूरी रखना तथा नियमित अंतराल पर साबुन से हाथ धोना अथवा एल्कोहल युक्त सेनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य है। 
उन्होंने कहा कि जिला दण्डाधिकारी के निर्देश पर इस सम्बन्ध में नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत लोगांे को इन बचाव उपायों की जानकारी दी जा रही है। इसी के साथ-साथ मास्क न पहनने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए औचक निरीक्षण भी आरम्भ कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा 02 जून से यह निरीक्षण आरम्भ किए गए हैं। 
गुरमीत नेगी ने कहा कि सोलन शहर में इन निरीक्षणों के तहत अभी तक 14 व्यक्तियों को मास्क न पहनने के लिए जुर्माना किया गया। प्रत्येक व्यक्ति से जुर्माने के रूप में 500-500 रुपये वसूले गए। निरीक्षण कार्यवाही के तहत शहर में विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जाकर भी इस सम्बन्ध में जांच की गई।
उन्होंने कहा कि जुर्माना वसूलने के साथ-साथ सभी लोगों को कोविड-19 के दृष्टिगत मास्क पहनने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। 
गुरमीत नेगी ने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि कोविड-19 संक्रमण से स्वयं को अपने परिजनों को तथा अन्य नागरिकों को बचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अवश्य मास्क पहने, सोशल डिस्टेन्सिग की अनुपालना करें और नियमित रूप से हाथ धोएं।
उन्होंने कहा कि जिला दण्डाधिकारी के निर्देश पर नियमित रूप से शहर में निरीक्षण किए जाएंगे और बचाव उपाय न मानने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस अवसर पर जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक मिलाप शांडिल भी उपस्थित रहे। 
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