अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय यादव ने नगर निगम सोलन के वार्ड नम्बर 16 में ट्रांसफार्मर से पूर्ण चंद भवन कैलाश नगर तक जाने वाले मार्ग को 09 जून, 2023 तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 में निहित प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार उपरोक्त मार्ग को 09 जून, 2023 तक प्रातः 09.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक बंद रहेगा। आदेशों के अनुसार अग्निशमन सेवा वाहन, रोगी वाहन, रोगी को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहन, नगर निगम वाहन तथा आवश्यक सेवाओं के लिए प्रयोग किए जा रहे वाहन इन आदेशों के दायरे से बाहर रहेंगे।
इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि 09 जून, 2023 तक इन मार्ग को बंद रखने के दृष्टिगत आमजन को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।