नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह के कार्यकाल बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुये अपना फैसला सुना दिया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित संविधान संसोधन की मंजूरी दे दी है. अब ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह अपने पद पर बने रह सकेंगे.
दरअसल बीसीसीआई ने अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल बढ़ाने की अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि इसके नए संविधान में संशोधन की इजाजत दी जाए. ऐसा इसलिए ताकि इसके प्रशासकों के लिए तय तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रावधान को खत्म किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कूलिंग पीरियड को लेकर एक नई व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव दे रहे हैं. कोई भी सदस्य लगातार दो बार स्टेट काउंसिल या बीसीसीआई रह सकता है, लेकिन उसके बाद कूलिंग पीरियड का पालन करना होगा. कोर्ट ने ये भी कहा कि उसे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कोई सदस्य 3 साल के लिए लगातार दो बार चुना जाए.
बता दें कि सौरव गांगुली साल 2019 से बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं. इसी साल उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है. साल 2020 में कोरोना महामारी के चलते बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हो पाया, जिसके चलते सौरव गांगुली का कार्यकाल और एक साल के लिए बढ़ गया.