सपा नेता आजम खान को 3 साल की सजा, अब विधायकी भी जाएगी

आज़म खान को हेट स्‍पीच मामले में सजा सुना दी गई है. (फाइल फोटो)

आज़म खान को हेट स्‍पीच मामले में सजा सुना दी गई है.

नई दिल्‍ली.  रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने 2019 के हेट स्पीच मामले में सपा (samajwadi party) के विधायक आजम खान (Azam Khan) को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है. इसी के साथ अब आजम खान को अपनी विधायकी से भी हाथ धोना पड़ेगा. दरअसल, साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का एक मामला दर्ज किया गया था.

जनप्रतिनिधियों के लिए बने कानून के मुताबिक यदि किसी विधायक को दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो फिर उसकी सदस्यता चली जाती है. आजम खान के लिए यही बहुत बड़ा संकट है. इससे पहले अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा से भाजपा के विधायक खब्बू तिवारी को अपनी विधायकी गवानी पड़ी थी क्योंकि उन्हें कोर्ट ने दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई थी. अपनी स्पीच में आजम खान ने न सिर्फ पीएम नरेन्द्र मोदी पर बल्कि रामपुर के तत्कालीन डीएम पर भी बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. जिस हेट स्पीच के मामले में आजम खान पर फैसला आने वाला है उसमें तीन साल की सजा का प्रावधान है.