राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग ने व्यापारियों को सिखाए जीएसटी के गुर

राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा सुंदरनगर उपमंडल के व्यापारियों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विशेष तौर पर जीएसटी कर दाताओं के लिए आयोजित इस वर्क शॉप में प्रवीण ठाकुर एसीएसटीई और हंसराज बर्मा , स्वराज ठाकुर और सुमेधा ठाकुर एएसटीओ ने अपने संबोधन में बताया कि 1 अप्रैल 2017 से वस्तु व सेवा कर देश में लागू हुआ जिसे आलोचना के तौर पर गब्बर सिंह टैक्स भी कहा जाता है।

यदि टैक्स की वस्तुओ सहित सेल्स -परचेज 40 लाख से ऊपर और सर्विस क्षेत्र में 20 लाख से ऊपर टर्नओवर है या प्रदेश से बाहर सप्लाई कर रहे तो जीएसटी अनिवार्य है।5 करोड़ से नीचे टर्नओवर वालो के लिए 24 तारीख लास्ट और 5 करोड़ से ऊपर टर्न वालो के लिए 20 तारीख लास्ट है।डेढ़ करोड़ की सेल व सर्विस क्षेत्र में 50 लाख तक की सेल वाले कम्पोजिशन स्कीम ले सकते है।

जिसमे एक प्रतिशत टैक्स दे जीएसटी के हिसाब किताब से छूट प्राप्त कर सकते है।उन्होंने ने बताया कि आईटीसी के क्लेम समय अवधि के अंदर ही करे अन्यथा क्लेम नही मिलता है।
इस बैठक में बीबीएमबी कॉलोनी व्यापार मंडल के प्रधान अश्वनी सैनी, सचिव नरेश बेदी,पदाधिकारी सुभाष निझावन,विनोद डोगरा,राजन हीरा,प्रमोद गुप्ता, सौरव अनेजा, गोपाल अनेजा,सुंदरंनगर व्यापार मंडल से प्रधान प्रवीन अग्रवाल, सचिव महाजन,प्रदेश व्यापार मंडल से वरिष्ठ उप प्रधान नरेंद्र गोयल,प्रदेश प्रेस सचिव अश्वनी सैनी सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए विभिन्न व्यापार मंडल के पदाधिकारी व सदस्य ,राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग से अजय कुमार उपस्थित रहे।