एनएचएआई की ओर से फोरलेन के लिए अधिगृहीत की गई भूमि की परिगृहीत चौड़ाई (अक्वायर विडथ) 45 मीटर है, लेकिन आरडी नंबर 130-131 में किए जा रहे निर्माण कार्य के लिए कंपनी ने सीमा स्तंभ नहीं लगाए हैं।
किरतपुर-नेरचौक फोरलेन के अंतर्गत मुहाल भराड़ी सदर में वन विभाग ने आरडी नंबर 130-131 में निर्माण कार्य बंद करवा दिया है। बताया जा रहा है कि फोरलेन निर्माण कार्य कर रही कंपनी ने इस स्थान पर अपने सीमा स्तंभ (बाउंड्री पिलर) नहीं लगाए थे। इसके चलते यह कार्रवाई की गई है। एनएचएआई की ओर से फोरलेन के लिए अधिगृहीत की गई भूमि की परिगृहीत चौड़ाई (अक्वायर विडथ) 45 मीटर है, लेकिन आरडी नंबर 130-131 में किए जा रहे निर्माण कार्य के लिए कंपनी ने सीमा स्तंभ नहीं लगाए हैं।
इस स्थान पर कंपनी की ओर से अवैध डंपिंग की जा रही थी। इसकी शिकायत वन विभाग को फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने दी थी। इसके बाद जब वन विभाग के अधिकारी मौके पर जांच के लिए पहुंचे तो पाया गया कि एजेंसी ने बाउंड्री पिलर नहीं लगाए हैं।
इसके बाद निर्देश जारी किए गए कि जब तक बाउंड्री पिलर नहीं लग जाते, यह तय नहीं हो जाता कि एनएचएआई की ओर से अधिगृहीत की गई भूमि की सीमा कहां तक है, तब तक निर्माण कार्य बंद रहेगा। वन विभाग के खंड अधिकारी समीर मोहम्मद ने बताया कि बाउंड्री पिलर लगने के बाद साफ हो जाएगा कि डंपिंग कहां हो रही है। अगर जमीन वन विभाग की नहीं होगी तो निर्माण कार्य की अनुमति दे दी जाएगी।