Supertech Twin Tower : सुप्रीम कोर्ट कंटेप्ट पिटिशन पर सुनवाई कर रही है। इसमें होम बायर्स ने कहा है कि सुपरटेक ने उनके फ्लैट के पैसे वापस नहीं किए। जबकि कोर्ट ने इस मामले में 31 अगस्त 2021 को आदेश पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सुपरटेक के टि्वन टावर ध्वस्त करने के आदेश दिए थे।
8 दिसंबर तक एक करोड़ रुपये और जमा करे आईआरपी
जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने आईआरपी से कहा है कि वह 8 दिसंबर 2022 तक एक करोड़ रुपये और जमा करे। यह रकम फ्लैट बायर्स को दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट उस कंटेप्ट पिटिशन पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें होम बायर्स ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ट्विन टावर ध्वस्त करने के निर्देश के साथ-साथ फ्लैट बायर्स की रकम वापस करने को कहा था, लेकिन पैसे नहीं मिले।
बेंच ने कही थी यह बात
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने आईआरपी और कोर्ट सलाहकार गौरव अग्रवाल से कहा था कि वह होम बायर्स के बकाया कितने हैं, इसे पता लगाने के लिए मिलकर काम करें और सुप्रीम कोर्ट के सामने डिटेल पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शीर्ष अदालत ने होम बायर्स के फ्लैट की कीमत वापस करने का जो आदेश दिया था उसे सुनिश्चित करने के लिए हम आईआरपी को निर्देश देते हैं कि एक करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा किया जाए।
31 अगस्त 2021 को दिया था आदेश
सुप्रीम कोर्ट कंटेप्ट पिटिशन पर सुनवाई कर रही है, जिसमें होम बायर्स ने कहा है कि सुपरटेक ने उनके फ्लैट के पैसे वापस नहीं किए। जबकि कोर्ट ने इस मामले में 31 अगस्त 2021 को आदेश पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सुपरटेक के टि्वन टावर ध्वस्त करने के आदेश दिए थे और जिन लोगों का उसमें फ्लैट था उसे पैसे रिफंड करने का आदेश दिया था।
गिरा दिए गए हैं 40 फ्लोर के दो टावर
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा स्थित सुपरटेक के एमरॉल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 फ्लोर के टि्वन टावर (टी-16 और टी-17) को अवैध करार देते हुए गिराने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को बिल्डर कंपनी सुपरटेक लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट के आदेश से टि्वन टावर को ध्वस्त किया जा चुका है।
टावर के बायर्स को 12% ब्याज के साथ पैसे रिफंड किए जाएं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टि्वन टावर में जो भी फ्लैट बायर्स हैं, उन्हें 2 महीने के भीतर उनके पैसे रिफंड किए जाएं। साथ ही उस रकम का 12 फीसदी ब्याज का भी भुगतान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही बिल्डर को निर्देश दिया है कि वह एमरॉल्ड कोर्ट ओनर रेजिडेंट्स वेलफेयर असोसिएशन को हर्जाने के तौर पर दो करोड़ रुपये का भुगतान एक महीने के भीतर करे।