Supreme Court: अजय मिश्र टेनी को झटका, प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केस ट्रांसफर की मांग वाली अर्जी खारिज

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्र उर्फ  टेनी भी नामजद थे।

अजय मिश्र टेनी
अजय मिश्र टेनी

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेनी की केस ट्रांसफर की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। मामले में अंतिम सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ही होगी।

लखनऊ बेंच में अब 10 नवंबर को सुनवाई होगी
अब अजय मिश्र को हत्या के एक मामले में मिली जमानत निरस्त करने की गुजारिश वाली अर्जी पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अब 10 नवंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले टेनी के वकील ने कोर्ट को बताया था कि वर्तमान अपील के स्थानांतरण संबंधी उनकी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) सुप्रीम कोर्ट में दायर है। लिहाजा मामले में आगे तारीख लगा दी जाए।

मंत्री की तरफ से की गई थी अपील
मंत्री की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पर सुनवाई के बाद ही राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई की गुजारिश की गई थी। इसके मद्देनजर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 10 नवंबर को नियत कर दी।

क्या है मामला?
गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्र उर्फ  टेनी भी नामजद थे। मामले के विचारण के बाद लखीमपुर खीरी की एक सत्र अदालत ने अजय मिश्र व अन्य को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में वर्ष 2004 में बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ  2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी थी।