हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के​ जस्टिस मोरे ने फैसला सुनाया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के सेक्शन 17 के तहत, निवास के अधिकार की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब महिला तलाक से पहले साझा (पति के) घर में रहती है। औरंगाबाद: तलाक के लिए अपने पति का घरContinue Reading