चरस रखने की आरोपी महिला पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना भी भरना होगा। विशेष न्यायाधीश अजय मेहता की अदालत ने यह सजा सुनाई है। धर्मशाला : चरस रखने की आरोपी महिला पर दोषContinue Reading