हाईकोर्ट ने कालका-शिमला फोरलेन पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की इंजीनियरिंग और वास्तु त्रुटि पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने प्रदेश के मुख्य सचिव समेत  हाईवे अथॉरिटी को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है।  हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कालका-शिमला फोरलेन पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की इंजीनियरिंगContinue Reading