नाहन, 25 सितंबर : तेज रफ़्तार व लापरवाही से बस चलाने के दोषी को अदालत ने 2 वर्ष का साधारण कारावास और 7500 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।  सीजेएम पंकज की अदालत ने हरियाणा रोडवेज के चालक हरि सिंह को यह सजा सुनाई।              अतिरिक्त जिला न्यायवादी आरके शर्मा नेContinue Reading