Necessary order in view of by-election of 50-Arki constituency

जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुल्हरी ने आपराधिक दण्ड संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोलन जिला में किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा सभी प्रकार के आग्नेय अस्त्र एवं गोला बारूद लेकर चलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। जिला दण्डाधिकारी नेContinue Reading