Order regarding banning movement of vehicles on Mallroad Solan

सोलन शहर में मालरोड सोलन पर सांय 5.30 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक जनहित में सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबन्धित कर दी गई है। इस सम्बन्ध में जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115Continue Reading