न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय की न्यायाधीश प्रियंका देवी की अदालत ने आरोपी सुरेंद्र उर्फ संदी निवासी गांव चढ़ेऊ, डाकघर टिंबी, तहसील शिलाई को दोषी करार दिया है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए में दोषी को तीन माह के कठोर कारावास और 3,000 रुपये के जुर्मानेContinue Reading