मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि चयन सूची में नामित उम्मीदवार नियुक्ति का अधिकार नहीं रखता है। उसके पास केवल नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती मामले में एक महत्वपूर्ण व्यवस्थाContinue Reading