Lucknow News : हाईकोर्ट ने कहा, दिव्यांग छात्र को राज्य सरकार 10 लाख रुपये का मुआवजा दे
2022-10-21
कोर्ट ने कहा कि अगर दो महीने के भीतर मुआवजा नहीं दी जाती है तो नौ फीसदी सालाना ब्याज के साथ धनराशि देनी होगी। कोर्ट ने छात्र के सिक्युरिटी मनी को भी नौ फीसदी सालाना ब्याज के साथ लौटाने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठContinue Reading