Telangana: एनजीटी ने तेलंगाना पर लगाया 3800 करोड़ रुपये का जुर्माना, दो महीने में भरने का आदेश

न्यायमूर्ति गोयल, न्यायमूर्ति अरूण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्यों ए. सेंथिल वेल व अफरोज अहमद की पीठ ने कहा कि अतीत के उल्लंघनों को लेकर राज्य की जवाबदेही ‘जो प्रदूषण फैलाएगा, वो भरपाई करेगा’ सिद्धांत से तय होगी। साथ ही क्षतिपूर्ति राशि का उपयोग पर्यावरण को बहाल करने के लिए किया जाएगा।

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फाइल फोटो

नई दिल्ली/हैदराबाद: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ठोस और द्रव अपशिष्ट का शोधन करने में विफल रहने पर तेलंगाना सरकार पर 3,800 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. के. गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि दक्षिणी राज्य में ठोस और द्रव अपशिष्ट के प्रबंधन में बहुत फासला है। न्यायमूर्ति गोयल, न्यायमूर्ति अरूण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्यों ए. सेंथिल वेल व अफरोज अहमद की पीठ ने कहा कि अतीत के उल्लंघनों को लेकर राज्य की जवाबदेही ‘जो प्रदूषण फैलाएगा, वो भरपाई करेगा’ सिद्धांत से तय होगी। साथ ही क्षतिपूर्ति राशि का उपयोग पर्यावरण को बहाल करने के लिए किया जाएगा।
पीठ ने कहा कि स्वच्छ हवा, पानी, स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करना सुशासन के लिए शीर्ष प्राथमिकता हो। तेलंगाना प्रदूषणमुक्त पर्यावरण प्रदान करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।
दो महीने में भरना होगा जुर्माना
पीठ ने कहा कि तेलंगाना की ओर से भुगतान की जाने वाली कुल पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि का आकलन करने पर यह सामने आया कि द्रव या जलमल प्रबंधन में अंतर की राशि 3,648 करोड़ रुपये है। वैज्ञानिक ढंग से ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में राज्य की विफलता के लिए क्षतिपूर्ति राशि 177 करोड़ रुपये की है।

एनजीटी पीठ ने कहा कि कुल क्षतिपूर्ति राशि 3,825 करोड़ रुपये या 3800 करोड़ रुपये होती है जिसे दो महीने में तेलंगाना सरकार जमा करेगी। उसका उपयोग पर्यावरण को सही सलामत रखने के लिए मुख्य सचिव के निर्देशानुसार किया जाए।