वादी हरिशंकर पांडेय की तरफ से एसीजेएम प्रथम की अदालत में सोमवार को आवेदन देकर कहा गया कि आदि स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के खिलाफ टिप्पणी और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने पर विपक्षियों के खिलाफ कार्यवाही का अनुरोध किया गया था।
मामले में आरोपी सांसद व विधायक हैं और एमपी एमएलए कोर्ट में अवकाश है और एसीजेएम पंचम की अदालत को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट बनाया गया है। ऐसे में अदालत ने कहा कि सुनवाई सक्षम न्यायालय ही कर सकती है।
एसीजेएम प्रथम की अदालत में सोमवार को आवेदन देकर वादी हरिशंकर पांडेय की तरफ से कहा गया कि अपर पुलिस आयुक्त अपराध से 17 मई को आदि स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के खिलाफ टिप्पणी और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने पर विपक्षियों के खिलाफ कार्यवाही का अनुरोध किया गया था।
इसकी जांच और अग्रिम कार्यवाही के लिए एडीसीपी काशी को जिम्मेदारी दी गई थी। इस पर जांच अधिकारी अनिल कुमार गिरि ने एक दो दिन में बुलाने की बात कही थी। कोर्ट से इन परिस्थितियों में इस जांच के बाबत और 18 मई 2022 को दिए गए 156-3 के आवेदन पर थाना चौक से आख्या तलब किए जाने का भी अनुरोध किया गया। अदालत ने अधिवक्ताओं अजय प्रताप सिंह, ब्रजेश दूबे की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई पांच जुलाई को करने की तिथि नियत की है।