जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि पुलिस तथा पशु पालन विभाग द्वारा जिला के सीमान्त क्षेत्रों सहित विभिन्न खुले स्थानों की 24×7 निगरानी सुनिश्चित

जिला दण्डाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष के.सी. चमन ने आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला के सीमान्त क्षेत्रों में मृत कुक्कुट पक्षी मिलने की जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी संक्रामक रोग के फैलने की सम्भावना को समाप्त करने के उदद्ेश्य से आवश्यक आदेश जारी किए हैं। 

जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि पुलिस तथा पशु पालन विभाग द्वारा जिला के सीमान्त क्षेत्रों सहित विभिन्न खुले स्थानों की 24×7 निगरानी सुनिश्चित बनाई जाएगी। पुलिस विभाग कोे निर्देश दिए गए हैं कि दल गठित कर पूरे जिला में मुर्गी पालन फार्म की नियमित निगरानी एवं सघन जांच की जाए।
पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जिला के सीमान्त क्षेत्रों में निरीक्षण चैकियां स्थापित की जाएं। उप निदेशक पशु पालन विभाग सोलन द्वारा इन चैकियों में विभागीय कर्मी तैनात किए जाएंगे ताकि कुक्कुट पक्षी इत्यादि लाने वाले सभी वाहनों का समुचित निरीक्षण किया जा सके। पुलिस अधीक्षक सोलन तथा पुलिस अधीक्षक बद्दी, उप निदेशक पशु पालन विभाग सोलन की आवश्यकताुनसार सहायता प्रदान करेंगेे ताकि सीमान्त क्षेत्रों में लाए जा रहे कुक्कुट पक्षी इत्यादि की पूरी जांच की  जा सके।
इन आदेशों के अुनसार सोलन जिला की सीमा से प्रदेश में कुक्कुट, चिकन, अण्डे इत्यादि लाने वाले वाहन प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक ही प्रवेश करेंगे। अन्य समय में इन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जिला में अन्य राज्यों से पहले से ही हलाल कर लाए जा रहे पक्षियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है।   
पशु पालन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जिला सोलन के विभिन्न कुक्क्ट फार्मों में रखे गए कुक्कुट का नियमित रूप से प्रत्येक 15 दिनों की अवधि में सैम्पल लें और इसे जांच के लिए क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला, जालंधर भेजें। 
जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियन्त्रक तथा सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त सोलन को जिला की सभी मीट विक्रय करने वाली दुकानों की सघन जांच के आदेश दिए गए हैं। जिला में प्राधिकृत एवं स्वच्छ स्लाटरिंग सुनिश्चित बनाने के आदेश भी जारी किए गए हंै।
कुक्कुट पक्षियों के अतिरिक्त अन्य पक्षियों के मृत पाए जाने की स्थिति में अथवा वन क्षेत्र में उपरोक्त सभी आदेश वन विभाग द्वारा माने जाएंगे।
अरण्यपाल सोलन यह सुनिश्चित बनाएगें कि उनके अधिकार क्षेत्र में मृत अथवा बीमार पाए गए पक्षियों का पूर्ण रिकार्ड रखा जाए। वन विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर ऐसा पूरा रिकार्ड उप निदेशक पशु पालन विभाग द्वारा रखा जाएगा।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन को आदेश दिए गए हैं कि सम्भावित बर्ड फ्लू से निपटने के लिए आवश्यक दवाईयां, पीपीई किट इत्यादि का भण्डारण सुनिश्चित बनाएं और सम्भावित बर्ड फ्लू के मनुष्य में प्रसार पर नज़र बनाएं रखें। उन्हें बर्ड फ्लू के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं का ब्यौरा तैयार रखने के आदेश भी दिए गए हैं।  
यह आदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत जारी किए गए हैं। आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक पूरे जिला में प्रभावी रहेंगे। 
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