नाबालिग बेटी को बनाया था हैवानियत का शिकार, कोर्ट ने दोषी पिता को सुनाई ये सजा

father gets life imprisonment for rape with minor daughter

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो अदालत सोलन डाॅ. परमिंद्र सिंह अरोड़ा की अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी को जुर्माना भी किया गया है।

सोलन : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो अदालत सोलन डाॅ. परमिंद्र सिंह अरोड़ा की अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी को जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने बताया कि यह मामला सोलन में वर्ष 2019 में सामने आया था। प्रदीप कुमार नामक व्यक्ति पर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुराचार करने का आरोप लगा था। इस मामले में सोलन महिला थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

 यह व्यक्ति अपनी 2 बेटियों व 2 बेटों के साथ रहता था और इसकी पत्नी इससे अलग रहती थी क्योंकि वह अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। उन्होंने बताया कि यह मामला चाइल्ड वैल्फेयर कमेटी के माध्यम से सामने आया था। जब नाबालिगा से काऊंलिंग के दौरान बातचीत की जा रही थी तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पीड़िता ने यह भी बताया कि पिता द्वारा मारपीट किए जाने के कारण उसकी माता भी मानसिक तौर पर परेशान है। इसके बाद जांच में यह भी पाया गया कि इस व्यक्ति ने अपनी दूसरी बेटी के साथ भी अश्लील हरकतें की थीं।

अदालत ने अपने फैसले के दौरान दुराचार से पीड़िता के पुनर्वास के लिए 9 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं, साथ ही दूसरी बेटी जोकि अश्लील हरकतों से पीड़ित हुई थी, उसे भी डेढ़ लाख रुपए मुआवजे के तौर पर पुनर्वास के लिए देने के आदेश जारी किए हैं। इस पूरे मामले में 17 गवाह सरकारी पक्ष की ओर से अदालत में पेश किए गए।