Kerala high court News: केरल हाई कोर्ट ने संतान की चाह रखने वाले दंपती को एक मामले में बड़ी राहत दी है। जहां पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि उसके पति का आईवीएफ पद्धति से इलाज हो सकेगा। दरअसल पति की उम्र 61 साल हो चुकी है, जिसके चलते कानूनी तौर पर उसका इस पद्धति से इलाज नहीं किया जा सकता था।
