राजस्थान हाई कोर्ट ने एक शानदार फैसला सुनाया है। अलवर जिले के बहरोड़ में गुलामी की जंजीरों में पीस रहे तीस से ज्यादा मजदूरों को हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुक्त करवाया है।
अलवर जिले में बहरोड़ क्षेत्र के कल्याणपुरा जागुवास के बीच में स्थित ईंट-भट्ठों के पास आसाम और पश्चिम बंगाल के करीब 30 मजदूरों को एक फार्म हाउस संचालक ने पिछले लंबे समय से बंधक बना रखा था। ऐसे में गुरुवार दोपहर को राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस-प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मजदूरों को मुक्त करवाया और सामुदायिक भवन बहरोड़ में रखा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आसाम और पश्चिम बंगाल के करीब 30 मजदूरों को जागुवास और कल्याणपुरा गांव के बीच स्थित ईंट-भट्ठों पर कल्याणपुरा गांव निवासी अशोक कुमार ने बंधक बना रखा था। ऐसे में राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर गुरुवार दोपहर बाद पुलिस- प्रशासन की टीम ने फार्म हाउस संचालक से मजदूरों को मुक्त करवाकर सामुदायिक भवन बहरोड़ में रोका है।
बता दें कि फार्म हाउस संचालक ने खेतों में मजदूरी के नाम पर आसाम और पश्चिम बंगाल के मजदूरों को लंबे समय से बंधक बना रखा था, जिनमें से एक मजदूर ने फार्म हाउस संचालक को मजदूरी के रुपये लाकर देने की बात कही और राजस्थान हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करवा दी। ऐसे में राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर अलवर जिला कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस-प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करीब 30 मजदूरों को मुक्त करवाकर फार्म हाउस संचालक को हिरासत में लिया।
ईंट-भट्टों पर कर रखी है परचून की दुकान…
फार्म हाउस संचालक ने पास ही स्थित ईंट-भट्टों पर परचून की दुकान कर रखी है। जहां पर ईंट-भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों को महंगे भावों में सामान देता था। पुलिस ऐसा मान रही है कि यदि फार्म हाउस संचालक अशोक कुमार से सख्ती से पूछताछ की जाए तो और भी मामले सामने आ सकते हैं।