पुलिस से डील करते हुए काम आएंगे ये 9 अधिकार, आप इनमें से कितने अधिकारों के बारे में जानते थे?

legal rights that every man should know

किसी भी देश में कानून न्याय व्यवस्था और आम नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं. लेकिन,  कई बार इन कानूनों की जानकारी न होने पर ये ही हमारे खिलाफ़ इस्तेमाल होते हैं. इसलिए आज हम आपके लिए वो कानून लेकर आये हैं, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए.

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 ये हैं वो कानून जिनकी जानकारी होने से आप पुलिस से और बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे

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1)पुलिस आपकी FIR/शिकायत दर्ज करने से मना नहीं कर सकती

यदि आप कभी भी इसे दर्ज कराना चाहते हैं तो पुलिस किसी भी परिस्थति में आपकी प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार नहीं कर सकती है. अगर एक पुलिस अधिकारी कोई बहाना देकर ऐसा करने से इंकार करता है, तो उसे निलंबित किया जा सकता है. या जेल की सजा भी हो सकती है.

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2) पुलिस हमेशा ड्यूटी पर रहती है

कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस अधिकारी यूनिफार्म में है या नहीं. वह ‘मैं ड्यूटी पर नहीं हूं’ कहकर आपकी मदद करने से मना नहीं कर सकता. कायदे से, एक पुलिस वाला हमेशा ड्यूटी पर होता है. अपराध होने या शिकायत बताने पर उसे आपकी मदद करनी होती है.

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3)शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती

यदि पुलिस को आपके रक्तप्रवाह में प्रति 100 मिलीलीटर में 30 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल मिलता है, तो वह आपको बिना वारंट के गिरफ्तार करने की हकदार है. अन्यथा आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है.

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4)ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन की चाभी जब्त नहीं कर सकती

ट्रैफिक पुलिस को आपकी बाइक/कार की चाभियां छीनने या जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है. यदि वे ऐसा करते हैं तो आप अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार रखते हैं.

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5)डिजीलॉकर वर्क्स के माध्यम से आरसी/लाइसेंस को डिजिटल रूप से दिखाना

किसी भी व्यक्ति को डिजी-लॉक नामक ऐप के माध्यम से अपनी कार के कागजात, लाइसेंस, प्रदूषण और बीमा कागज को डिजिटल रूप से दिखाने की अनुमति है. आपको पुलिस को हार्ड कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं है.

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6) महिलाएं शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती हैं.

अगर आप महिला हैं तो कोई भी पुलिस अधिकारी उसे शाम 6 बजे के बाद या सुबह 9 बजे से पहले थाने आने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है. महिला सूर्यास्त के बाद स्टेशन पर आने से इंकार कर सकती है. उसे केवल एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही गिरफ्तार किया जा सकता है. इसका एक मात्र अपवाद यह है कि पुलिस गंभीर अपराध में महिला को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट से लिखित परमिशन लेकर आ सकती है.

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7) पुलिस आपको बुलाने के लिए बाध्य/धमकी नहीं दे सकती

जब तक आप नाबालिग हैं और कुछ गैरकानूनी काम करने के संदेह में पुलिस आपको प्रताड़ित नहीं कर सकती है. पुलिस किसी भी परिस्थिति में आपके माता-पिता को फोन कर धमकी नहीं दे सकती है. यदि आप बालिग़ हैं तो वे आपके परिवार से संपर्क करने के हक़दार नहीं हैं.

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8) लिव-इन रिलेशिप अवैध नहीं है

भारत में लिव-इन संबंध तब तक अवैध नहीं है, जब तक कि यह दो वयस्कों के बीच सहमति से न हो. कोई भी पुलिस अधिकारी या साथी परिचित आपको अपने साथी के संग रहने की वजह से परेशान नहीं कर सकता. वहीं लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों का भी अपने माता-पिता की संपत्ति पर एक समान अधिकार होता है.

9) सार्वजनिक रूप से की गई अश्लील गतिविधि के लिए पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है.