दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा उद्धव ठाकरे गुट, धनुष-बाण फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले को दी चुनौती

चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव और शिंदे गुट के बीच शुरू हुई लड़ाई अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है.

चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव और शिंदे गुट के बीच शुरू हुई लड़ाई अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है.

्नई दिल्ली. चुनाव चिह्न को लेकर उद्धव और शिंदे गुट के बीच शुरू हुई लड़ाई अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है. दोनों गुटों में इसे लेकर उपजे विवाद के बाद चुनाव आयोग द्वारा धनुष बाण को फ्रीज किए जाने के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अर्जी दायर की है. इस अर्जी में उद्धव गुट चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की है.

उद्धव गुट द्वारा चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ दायर अर्जी में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने हमारे भेजे हुए कागजात और दस्तावेजों की जांच पड़ताल न करते हुए शिवसेना का चुनाव चिह्न धनुष बाण फ्रीज कर दिया है. इतना ही नहीं उद्धव गुट ने चुनाव आयोग पर उनका पक्ष रखने के लिए समय न देने और फैसला करने में जल्दबाजी करने का भी गंभीर आरोप लगाया है.

चुनाव आयोग ने हमारा पक्ष नहीं सुना इसलिए कोर्ट में अर्जी: उद्धव गुट
उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई ने बताया कि हमने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ अर्जी दायर की है. अर्जी में हमारी मांग है कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस हमें नहीं मिला है. चुनाव आयोग ने हमें समय नहीं दिया. जल्दबाजी में फैसला लिया है. हमारे पक्ष को चुनाव आयोग ने नहीं सुना.

शिंदे गुट का उद्धव पर तंज, कहा- देरी करने से फ्रीज हुआ सिंबल
वहीं इस मुद्दे पर शिंदे गुट ने उद्धव गुट पर तंज कसते हुए कि चुनाव आयोग की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उद्धव गुट ने सभी दस्तावेजों को जमा करने में देरी की और तारीख पर तारीख मांगते रहे. शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को समय दिया था, लेकिन वो दस्तावेजों को जमा करने में देरी करते रहे और उनकी इसी गलती से धनुष बाण फ्रीज हुआ.

विधायक राणा बोले- पापों के चलते श्रीराम ने छीन लिया उद्धव से धनुष बाण
दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक रवि राणा ने कहा कि उद्धव ठाकरे के पापों के चलते ही भगवान श्रीराम ने उनसे धनुष बाण छीन लिया. फिलहाल मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने है और उम्मीद जतायी जा रही है कि हाई कोर्ट इस पर कल सुनवाई कर सकता है.