बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बुजुर्ग की हत्या मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. बलिया की एक अदालत ने 6 साल पहले वृद्ध की हत्या करने के मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इतना ही नहीं, सभी दोषियों पर कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने शुक्रवार को बताया कि जिले के फेफना थाना क्षेत्र के गौरा त्रिमुहानी पर छह सितम्बर, 2016 की शाम चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के करना गांव निवासी अशोक कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी.
इस मामले में अशोक कुमार सिंह के पुत्र शशि कांत सिंह की शिकायत पर भृगुनाथ सिंह, रंजीत यादव, राज कुमार यादव, मेवा यादव, सुरेश यादव, रामनाथ यादव, निरहू यादव, गौतम यादव, अजीत यादव एवं मंजित यादव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. उन्होंने बताया कि जिला न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार पाण्डेय की अदालत ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सभी दस आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.