Vehicle Registration: गौतमबुद्धनगर में 1.19 लाख से ज्यादा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल होंगे, जानिए क्या है पूरा मामला

Pollution: दिल्ली एनसीआर के सभी शहर गैस चैंबर बन गए हैं। ऐसे में एनजीटी के आदेश के बाद नोएडा एआरटीओ ने 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साली पुरानी डीजल गाड़ियों के पंजीकरण निरस्त करने का आदेश दिया है

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नोएडा: दिल्ली-एनसीआर में जिस तरह से आए दिन पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में परिवहन विभाग ने एनजीटी के आदेश पर बड़ा कदम उठाया है। करीब 1 लाख 19 हजार 612 गाड़ियों का पंजीकरण निरस्त किया जाएगा। जिले में चल रही 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का पंजीकरण निरस्त होगा। जिसके लिए परिवहन विभाग की 6 टीम बनाई गई हैं, जोकि जिले में संचालित गाड़ियों को चेक कर पंजीकरण का कार्य करेगी।
जिस तरह से लगातार दिल्ली-एनसीआर समेत आसपास के जिलों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए एनजीटी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें राजधानी सहित एनसीआर क्षेत्र में 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों के संचालन पर रोक लगाई जाए। साथ ही उनका पंजीकरण निरस्त किया जाए। ऐसे में एनजीटी के आदेश के बाद अब नोएडा परिवहन विभाग ने भी बड़ा कदम उठाया है और जिले में संचालित 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों पर रोक लगाने के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें जिले में गाड़ियों का पंजीकरण चेक कर निरस्त करने का कार्य करेंगी।

अब तक 7 हजार गाड़ियां जब्त

वहीं, एआरटीओ सियाराम वर्मा ने एनबीटी ऑनलाइन को बताया कि नोएडा में BS-1 और BS-2 मॉडल की करीब 88, 142 गाड़ियां हैं, जिनके संचालन पर रोक और जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही ऐसी गाड़ियों की एनओसी किसी दूसरी जगह के लिए इशू नहीं की जाएगी। वहीं, अब तक परिवहन विभाग द्वारा करीब 7 हजार गाड़ियों को जब्त भी किया जा चुका है और जिले में निरंतर कार्यवाही जारी है।

दिल्ली एनसीआर की बाहर की गाड़ियों पर लगेगा जुर्मानाएआरटीओ ने कहा कि एनजीटी का आदेश देश की राजधानी दिल्ली क्षेत्र के हर एक जिले में लागू है। इसके साथ ही कोई दूसरे क्षेत्रीय शहरों से 15 साल पुरानी गाड़ी संचालित पाई जाती है तो उनके खिलाफ जब्त करने की सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, दूसरे राज्यों और बाहरी शहरों से आने वाली 15 साल पुरानी गाड़ियों को जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली-एनसीआर के भीतर कोई भी गाड़ी 15 साल से अधिक पुरानी पंजीकृत पाई जाती है तो उनके ऊपर जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए नोएडा में भी एक छोटा डंपिंग यार्ड बनाया गया है। जहां जब्त की गई गाड़ियों को पहुंचाया जाएगा।

इनपुट- मनीष सिंह