VIP Number Plate: सिस्टम में बदलाव, बैजनाथ व शिमला में संशोधित ई-ऑक्शन प्रणाली का ट्रायल शुरू

आखिरकार, हिमाचल ने वाहनों के विशिष्ट नंबर जारी करने की व्यवस्था में बदलाव किया है। इसमें बोली में हिस्सा लेने वाले को मामूली शुल्क नहीं बल्कि 30 प्रतिशत अग्रिम राशि जमा करानी होगी। राशि को जब्त करने का प्रावधान भी किया गया है। निदेशक परिवहन विभाग अनुपम कश्यप ने मंगलवार को बताया कि परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के विशेष फैन्सी नम्बर(पंजीकरण चिन्ह) जारी करने के लिए संशोधित ई-ऑक्शन प्रणाली ( E Auction System) 16 मई, 2023 से पुनः आरंभ कर दी गई है।

निदेशक ने बताया कि उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री (Deputy Chief Minister) ने विभाग को ई-ऑक्शन प्रणाली में संशोधन के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे, ताकि भविष्य में कोई भी शरारती तत्व (Anti Social Elements) संशोधित प्रणाली के साथ छेड़छाड़ न कर सके। दीगर है कि शिमला जिला में खुले नए उपमंडल में पहली बार वाहनों के नंबरों की ऑनलाइन बोली ने विभाग के होश उड़ा दिए थे। बोली करोड़ों (Crores Bid) रुपये पहुंच गई थी। लेकिन वास्तव में ये बोलियां फर्जी थी। एचपी 99-9999 के लिए बोली में 26 ने हिस्सा लिया था।

उन्होंने बताया कि शुरुआती चरण में संशोधित प्रणाली को बैजनाथ (Baijnath) और शिमला (Shimla) पंजीकरण प्राधिकरण (Registration Authority) में आरंभ किया जाएगा। इसके सफल परीक्षण के उपरांत आगामी दिनों में संशोधित प्रणाली को प्रदेश के अन्य सभी प्राधिकरणों में शुरू कर दिया जाएगा।

संशोधित ई-ऑक्शन प्रणाली के अनुसार आवेदनकर्ता सोमवार से लेकर शनिवार तक विभागीय पोर्टल (Portal) पर विशेष रजिस्ट्रेशन चिन्ह के लिए बोली में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। रविवार के दिन विशेष रजिस्ट्रेशन चिन्हों की बोली का परिणाम पांच बजे के बाद ऑनलाइन स्वतः ही घोषित हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि बोली (Bid) के लिए पंजीकरण करवाने वाले आवेदनकर्ता (Applicant) को विशेष रजिस्ट्रेशन चिन्ह (Special registration mark) के लिए निर्धारित आधार मूल्य का 30 प्रतिशत अग्रिम राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा। बोली में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला आवेदनकर्ता यदि किसी कारण विशेष रजिस्ट्रेशन चिन्ह लेने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा करवाई गई 30 प्रतिशत अग्रिम राशि वापिस नहीं होगी। यह राशि सरकारी कोष में जमा होगी। इस विशेष रजिस्ट्रेशन चिन्ह के लिए विभाग द्वारा फिर से बोली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग (Transport Department) द्वारा वाहनों (Vehicles) के विशेष रजिस्ट्रेशन चिन्ह जारी करने के लिए अपनाई गई ई-ऑक्शन प्रणाली में कुछ त्रुटियां सामने आयी थी। जिसमें कुछ मामलों में सफल बोलीदाता द्वारा लगाई गई बोली की राशि जमा नहीं करवाई जाती थी। ये विशेष रजिस्ट्रेशन चिन्ह निचले बोलीदाता द्वारा कम राशि में प्राप्त किए जाते थे। ऐसे कारणों से विभाग द्वारा ई-ऑक्शन प्रणाली को निलंबित (Suspend) कर दिया गया था।