हैदराबाद में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है.
हैदराबाद पुलिस ने तीन जून को मीडिया को इस मामले की जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि गैंगरेप का यह मामला 28 मई का है. जिसमें पांच अभियुक्तों ने एक कार में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया.
मीडिया से जानकारी साझा करते हुए पुलिस ने बताया कि इस मामले के पांच अभियुक्तों की पहचान की गई है और उनमें से तीन नाबालिग हैं जबकि दो बालिग हैं.
एक नाबालिग को 4 जून, शनिवार को हिरासत में लिया जा रहा है. पुलिस अन्य अभियुक्तों की तलाश कर रही है.
पुलिस ने भरोसा जताया है कि अगले 48 घंटों के भीतर वह सभी अभियुक्तों को गिरफ़्तार कर लेगी.
जिस कार में गैंगरेप हुआ, उस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर टेंपररी (अस्थाई) है. हालांकि अभी तक कार की शिनाख़्त नहीं हो सकी है.
लड़की ने अपने बयान में क्या कहा
पीड़ित लड़की के बयान और प्रारंभिक जानकारी के आधार पर पुलिस ने बताया कि अभियुक्त नशे में नहीं थे.
पुलिस ने बताया कि 28 मई की रात को लड़की के कुछ दोस्तों ने जुबली हिल्स में ‘एम्नेशिया एंड इन्सोमेनिया’ नाम के एक पब में पार्टी दी थी. पीड़ित लड़की इसी पार्टी में शामिल होने के लिए गई हुई थी. क्लब का दावा है कि वह एक नॉन-एल्कोहॉलिक पार्टी (जिसमें शराब की व्यवस्था नहीं थी) थी.
शाम क़रीब पांच-साढ़े पांच बजे पीड़ित लड़की और अभियुक्त लड़कों का ये ग्रुप पब के बाहर निकला. इस ग्रुप के लड़कों ने लड़की को उसके घर तक ड्रॉप करने का ऑफ़र दिया. इसके बाद पीड़ित लड़की अभियुक्तों के साथ, उनकी कार से ही एक पेस्ट्री की दुकान पर भी गई. उसके बाद अभियुक्त लड़की को एक जगह ले गए, जहां उसके बाद उन्होंने कार में उसके साथ गैंगरेप किया.
लड़की ने बताया क्या कुछ हुआ था?
पुलिस के मुताबिक़, पीड़ित लड़की के पिता ने 31 मई की रात को जुबली हिल्स पुलिस को संपर्क किया और घटना के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई.
उन्होंने शिकायत में बताया कि पीड़ित लड़की के साथ छेड़छाड़ और मारपीट हुई है. उन्होंने बताया कि घटना के बाद से लड़की सदमे में है और इस स्थिति में नहीं है कि वो इस घटना के बारे में और अधिक जानकारी दे पाए.
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 323 और पोक्सो अधिनियम के सेक्शन 9, 10 के तहत एफ़आईआर दर्ज कर ली थी.
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बातें उन मुश्किलों की जो हमें किसी के साथ बांटने नहीं दी जातीं…
ड्रामा क्वीन
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भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के मुताबिक, “अगर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती एक महिला पर उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से हमला करे तो उसे न्यूनतम एक साल और अधिकतम पाँच साल की सज़ा दी जा सकती है.” वहीं पॉक्सो के तहत धाराएं इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि पीड़ित लड़की नाबालिग है. वह 17 साल की हैं.
पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ात हुए पीड़ित लड़की को ‘भरोसा’ नाम के एक हेल्प-सेंटर भेजा, जहां ऐसी पीड़ित महिलाओं और बच्चियों की काउंसलिंग की जाती है.
वेस्ट ज़ोन, हैदराबाद के डीसीपी जोएल डेविस ने बताया कि पीड़ित लड़की ने काउंसलिंग के दौरान अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में विस्तार से बताया. उसने बताया कि उसका यौन-शोषण हुआ है. लड़की से जब अभियुक्तों के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसे सिर्फ़ एक अभियुक्त का ही नाम याद है.
लड़की से मिली जानकारी और कॉल डेटा, सीसीटीवी फ़ुटेज की जांच के बाद चार अन्य अभियुक्तों की भी पहचान कर ली गई.
पीड़ित लड़की के बयान के आधार पर एफ़आईआर में बदलाव करते हुए इसमें सामूहिक-बलात्कार के तहत मामला रजिस्टर किया गया और अब इस मामले में आईपीसी की धारा 376डी जोड़ दी गई है. पॉक्सो की धाराएं पहले से ही लगी हुई हैं.
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राजनीतिक असर
सामूहिक बलात्कार की यह घटना तीन जून की दोपहर को मीडिया में आयी जिसके बाद से राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए और कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. घटना ने राजनीतिक विवाद को भी जन्म दिया है.
राज्य के विपक्षी दल बीजेपी ने इस मामले पर सरकार और पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा है. आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिन पांच अभियुक्तों के नाम इस घटना में सामने आए हैं वे सत्तारूढ़ टीआरएस और एआईएमआईएम के नेताओं के परिवार से हैं. बीजेपी का आरोप है कि इसी कारण इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है.
बीजेपी की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि इस मामले में जिन अभियुक्तों की पहचान की गई है उनमें से एक राज्य के गृह मंत्री महमूद अली का पोता है. इसके अलावा एआईएमआईएम के एक विधायक का बेटा और वक्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष का बेटा भी शामिल है.
बीजेपी ने सभी अभियुक्तों की गिरफ़्तारी की मांग करते हुए जुबली हिल्स थाने के सामने धरना भी दिया.
वहीं कांग्रेस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है. हालांकि मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए वेस्ट ज़ोन के डीसीपी ने बताया कि इस मामले में गृह मंत्री के पोते की कोई संलिप्तता नहीं है.
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उन्होंने कहा कि पुलिस एआईएमआईएम के एक विधायक के बेटे की कथित भूमिका को लेकर जांच कर रही है.
उन्होंने माना कि अभियुक्तों में से एक वीआईपी का बेटा है. हालांकि अभियुक्त के नाबालिग होने का हवाला देते हुए उन्होंने किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया.
टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और तेलंगाना के नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री कलवकुंतला तारक रामाराव (केटीआर) ने गृह मंत्री से अपराधियों के ख़िलाफ़ तुरंत और सख़्त कार्रवाई करने की मांग की है.
केटीआर ने 3 जून को ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा- “हैदराबाद में एक नाबालिग के साथ बलात्कार की ख़बर से स्तब्ध हूं. गृह मंत्री से तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने की अपील करता हूं. इस मामले में शामिल किसी भी शख़्स को उसके स्टेटस के आधार पर बख़्शा ना जाए.”
केटीआर के ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए गृह मंत्री ने जवाब दिया है.
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उन्होंने लिखा है- “बिल्कुल केटीआर. यह एक भयावह घटना है. सभी अपराधियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो.”