रिटर्न में भूल गए कोई इनकम बताना तो क्‍या करें, एक्‍सपर्ट से जानें गलती सुधारने और नुकसान से बचने का तरीका

नई दिल्‍ली. बेहद टाइट शिड्यूल के साथ इस बार का आयकर रिटर्न भरने की अंतिम डेट बीते भी करीब एक महीने हो गए. ऐसे कई करदाताओं ने अपनी समस्‍या बताई है जिनकी कुछ इनकम आईटीआर में शामिल करने से छूट गई थी. टैक्‍स विशेषज्ञ इस समस्‍या का बेहद आसान हल बता रहे हैं.

इनकम टैक्‍स मामलों के जानकार और सीए सचिन श्रीवास्‍तव का कहना है कि अगर आप अपनी कोई इनकम आईटीआर में बताना भूल गए हैं तो अगले दो साल तक अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) दाखिल कर इसे सुधारा जा सकता है. सरकार ने यह सुविधा इसी वित्‍तवर्ष से शुरू की है और करदाताओं को 1 अप्रैल, 2022 से मिलनी भी शुरू हो गई है. वित्‍त मंत्रालय ने फाइनेंस एक्‍ट 2022 में इसे प्रस्‍तावित किया था. इसके लिए बाकायदा आयकर की धारा 139 में उपधारा 8(A) को जोड़ा गया है.

इसमें क्‍या-क्‍या सुविधाएं मिलेंगी
-करदाता अपडेटेड रिटर्न के जरिये पहले भरे गए आईटीआर में हुई गलतियों और भूलचूक को सुधारा जा सकता है. यह काम रिवाज्‍ड आईटीआर का समय निकलने के बाद भी किया जा सकता है.
-आईटीआर की असेसमेंट डेट बीत जाने के बाद 2 साल तक आप ITR-U सुविधा का लाभ उठा
सकते हैं.
-आयकर विभाग ITR-U के लिए करदाताओं को अलग से फॉर्म उपलब्‍ध कराता है.

कितना लगेगा जुर्माना
अगर आपको अपने पुराने आईटीआर में कुछ अपडेट या सुधार करना है तो इनकम टैक्‍स विभाग ITR-U भरने के लिए कुछ जुर्माना भी लगाता है. अगर असेसमेंट डेट बीतने के 12 महीने के भीतर ITR-U भरा जा रहा है तो 25 फीसदी जुर्माना देना होगा, लेकिन आपने ITR-U को 24 महीने के भीतर भरने का विकल्‍प चुना तो जुर्माने की राशि बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगी. वित्‍तवर्ष 2021-22 के लिए ITR-U भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 रखी गई है.

कब नहीं मिलती भरने की इजाजत
करदाता अगर अपडेटेट रिटर्न के जरिये अपनी टैक्‍स देनदारी घटाने की कोशिश करते हैं तो यह सुविधा नहीं दी जाएगी. हालांकि, इसके जरिये आपकी ओर से अतिरिक्‍त इनकम का खुलासा किए जाने पर उससे जुड़े टैक्‍स और पेनाल्‍टी को वसूला जाएगा. इसके अलावा अगर विभाग ने आपके खिलाफ असेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू कर दी है या सर्वे शुरू कर दिया है तो भी आप इस फॉर्म का इस्‍तेमाल नहीं कर सकते हैं.

सिर्फ एक बार मिलेगी यह सुविधा
आयकर विभाग आपको अपडेटेड आईटीआर भरने के लिए भले ही दो साल का समय देता हो, लेकिन करदाता इसका लाभ सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं. अगर आपने अपडेटेड आईटीआर भर दिया है तो संबंधित वित्‍तवर्ष का ITR-U दोबारा नहीं भरा जा सकेगा. सरकार ने कई करदाताओं की ओर से आईटीआर में इनकम मिसिंग होने की घटनाओं के बाद इस साल से यह सुविधा शुरू की है.