इसके बिना गाड़ी तो भरने पड़ेंगे 10 हजार, हर दिन कट रहे 150 चालान, 19 लाख व्हीकल पुलिस के टार्गेट पर

पॉल्यूशन को लेकर अब दिल्ली सरकार सख्त हो गई है और PUC न होने पर दस हजार का चालान काटा जा रहा है.

पॉल्यूशन को लेकर अब दिल्ली सरकार सख्त हो गई है और PUC न होने पर दस हजार का चालान काटा जा रहा है.

नई दिल्ली. दिल्ली में अब सरकार के साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी सख्त हो गई है. पहले सरकार ने नियम निकाला कि 25 अक्टूबर तक पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट न होने पर गाड़ियों में पेट्रोल व डीजल नहीं भरवा सकेंगे और अब ट्रैफिक पुलिस ने ऐसी गाड़ियों की धरपकड़ शुरू कर दी है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 1 अक्टूबर से बिना पीयूसी के वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ऐसे मामलों को सख्ती से देख रही है.

यदि ऐसे में अब आपकी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो उसे दोबारा बनवा लें नहीं तो दस हजार का चालान या और 6 महीने की जेल भी हो सकती है. हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार 29 सितंबर तक दिल्ली में कुल 19,36,880 व्हीकल बिना पीयूसी के हैं.

  • टू व्हीलर 14,86,309

  • कार 373,462

  • गुड्स कैरियर 24212

  • कैब 13139

  • मोपेड 11342

  • लोडिंग थ्री व्हीलर 13175

  • पैसेंजर थ्री व्हीलर 11362

  • बस 1561

  • मैक्सी कैब 1355

हर दिन इतने चालान
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पॉल्‍यूशन सर्टिफिकेट को लेकर 1 जनवरी से 29 सितंबर तक 14 हजार से ज्यादा चालान काट चुकी है. सितंबर की बात की जाए तो 15 हजार लोगों को पीयूसी को लेकर नोटिस भी भेजा गया है. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार हर दिन 150 से ज्यादा चालान उन लोगों के काटे जा रहे हैं जिन्होंने पॉल्‍यूशन सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं करवाया है.
पॉल्यूशन अंडरकंट्रोल का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको पेट्रोल पंप के साथ ही कई अन्य जगहों पर आरटीओ ऑथोराइज्ड सेंटर मिल जाएंगे. ये आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन एमिशन चेक करनेके साथ ही एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं. यही सर्टिफिकेट आरटीओ में भी जमा होता है. इसकी वैलिडिटी 6 महीने के लिए होती है. डीजल और पेट्रोल वाहनों का अलग अलग तरीके से पॉल्यूशन चेक किया जाता है. साथ ही इसकी फीस भी अलग होती है.