पॉल्यूशन को लेकर अब दिल्ली सरकार सख्त हो गई है और PUC न होने पर दस हजार का चालान काटा जा रहा है.
नई दिल्ली. दिल्ली में अब सरकार के साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी सख्त हो गई है. पहले सरकार ने नियम निकाला कि 25 अक्टूबर तक पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट न होने पर गाड़ियों में पेट्रोल व डीजल नहीं भरवा सकेंगे और अब ट्रैफिक पुलिस ने ऐसी गाड़ियों की धरपकड़ शुरू कर दी है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 1 अक्टूबर से बिना पीयूसी के वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ऐसे मामलों को सख्ती से देख रही है.
यदि ऐसे में अब आपकी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो उसे दोबारा बनवा लें नहीं तो दस हजार का चालान या और 6 महीने की जेल भी हो सकती है. हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार 29 सितंबर तक दिल्ली में कुल 19,36,880 व्हीकल बिना पीयूसी के हैं.
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टू व्हीलर 14,86,309
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कार 373,462
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गुड्स कैरियर 24212
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कैब 13139
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मोपेड 11342
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लोडिंग थ्री व्हीलर 13175
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पैसेंजर थ्री व्हीलर 11362
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बस 1561
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मैक्सी कैब 1355