उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री को लेकर बड़ी राहत दी है. योगी कैबिनेट ने स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. इस नए नियम के मुताबिक, अपनी संपत्ति परिवार के ही किसी सदस्य के नाम करने के लिए गिफ्ट डीड (दान विलेख) में 5000 रुपये के स्टाम्प पर रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा 1000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस लगेगी.
दरअसल अब तक परिवार के अंदर गिफ्ट डीड में भी डीएम सर्किल रेट के हिसाब से शुल्क देना पड़ते थे. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपनी 25 लाख रुपये की संपत्ति अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम करता था तो उसे कम से कम 2 लाख 10 हजार खर्च करने पड़ते थे. हालांकि अब यह काम मात्र 6 हजार में ही पूरा हो जाएगा.
योगी सरकार की ओर से मंजूर की गई इस नई रजिस्ट्री नीति के मुताबिक, स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से इस छूट का लाभ दिया जाएगा. इस योजना के तहत छूट पाने वालों में पारिवार के सदस्य, जैसे पिता-माता, पति-पत्नी, बेटा, बेटी, बहू, दामाद, सगा भाई, सगी बहन और उनके बच्चे भी आएंगे.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह योजना अभी ट्रायल बेसिस पर शुरू की गई है, जिसका लाभ छह महीने के लिए मिलेगा. इस योजना से राजस्व और रजिस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के बाद इसकी समयसीमा आगे बढ़ाने पर चार किया जाएगा.
दरअसल भारतीय स्टांप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार चाहे तो नागरिकों को यह छूट दे सकती है. योगी सरकार ने इसी प्रावधान के आधार पर यह सुविधा देने का फैसला किया है. वैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में यह सुविधा पहले से मौजूद है. ऐसे में इस कड़ी में अब यूपी का नाम भी जुड़ने वाला है.