आयकर कानून की धारा 80सी के तहत सिंगल प्रीमियम जीवन बीमा पॉलिसी पर भी 1.5 लाख रुपये तक प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है. इतना ही नहीं 1 अप्रैल, 2012 के बाद जारी सिंगल प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसी की मेच्योरिटी (बोनस सहित) पर मिलने वाली राशि भी टैक्स फ्री होती है. हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आपका सालाना प्रीमियम आपकी पॉलिसी की सम एश्योर्ड राशि का 10 फीसदी (दिव्यांग के मामले में 15 फीसदी) से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
इन्हें तो बिलकुल छूट नहीं मिलेगी
2022-11-06