सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज़किया जाफ़री की याचिका को ख़ारिज कर दिया है.
इस याचिका में 2002 के गुजरात दंगे के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 59 लोगों को एसआईटी से मिली क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी.
जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फ़ैसला सुनाया.
गुजरात दंगों की जांच के लिए गठित विशेष जाँच दल ने तत्कालिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी.
ज़किया जाफ़री ने सुप्रीम कोर्ट में बीते साल 9 दिसंबर 2021 को याचिका दाख़िल की थी. ज़किया कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफ़री की पत्नी हैं.
‘सबूतों के अभाव में मिली थी क्लीनचिट‘
विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 8 फ़रवरी 2012 को मामला बंद करने के लिए रिपोर्ट दाखिल की थी. एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी समेत 59 लोगों को क्लीनचिट देते हुए कहा था कि उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने योग्य कोई साक्ष्य नहीं हैं.
इसके साथ ही निचली अदालत ने एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर इनको क्लीन चिट दे दी थी.